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कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटरों एवं मुद्रकों की बैठक ली

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  • प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी
  • प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें,जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो: कलेक्टर श्री शर्मा

बेमेतरा(विश्व परिवार) लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तारीख के एलान के साथ ही ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों,जनप्रतिनिधियों के लिए पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर, पर्चे प्रकाशित करने में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभा कक्ष में ज़िले के प्रिंटरों एवं मुद्रकों की बैठक ली। ज़िला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री सुनील झा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पैम्फलेट, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और (ख)प्रतियां प्रकाशन तिथि के तीन दिवस के भीतर निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
*कलेक्टर श्री शर्मा नए बैठक में निर्देश दिये गये कि शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रिंट एवं प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय तथा व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा। मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में कहा कि कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें,जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं की जाये। उन्होंने निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने कहा।*

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