- प्रसाद ने वर्ष 2019 में हुए नगर निगम चुनाव के वक्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
- किसी भी प्रकार के हितलाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- जाति प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद एवं कपट पूर्वक प्राप्त करना पाया है।
कोरबा(विश्व परिवार)– महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने निलंबित कर दिया। प्रसाद ने वर्ष 2019 में हुए नगर निगम चुनाव के वक्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के हितलाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि तहसीलदार कोरबा द्वारा पांच दिसंबर 2019 को अनुमोदित अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद एवं कपट पूर्वक प्राप्त करने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम जांच होने तक निलंबित करने तथा अनावेदक राजकिशोर प्रसाद द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किए जाने संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश सक्षम अधिकारी को दिया गया है। उक्त आदेश के तहत राजकिशोर प्रसाद द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार के हितलाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि भाजपा पार्षद ऋतु चौरसिया द्वारा राजकिशोर प्रसाद के अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी।