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अब बीच में बंद हुई पालिसी या रद हुई डील तो ले सकेंगे GST वापस

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रायपुर(विश्व परिवार)जीएसटी विभाग द्वारा नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत अब बीमा पालिसी बीच में बंद होती है या फिर आपकी मकान खरीदने की डील रद होती है तो आपको दो साल तक का जीएसटी वापस मिलेगा। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। हालांकि एक हजार रुपये से कम का रिफंड है तो वह नहीं मिलेगा। जीएसटी की इस नई व्यवस्था से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।
इस संबंध में जीएसटी द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि अभी तक कोई भी व्यक्ति जो बिल्डर से मकान या जमीन खरीदता है और एडवांस या पूरे धन का भुगतान कर देता है। बिल्डर उपभोक्ता से जीएसटी वसूलकर शुल्क लेकर विभाग में जमा कर देता है।

अगर किसी कारणवश यह सौदा रद हो जाता है तो बिल्डर जीएसटी की रकम वापस नहीं करते। इसी प्रकार बीमा पालिसी धारक व्यक्ति जीवन बीमा निगम की दीर्घकालीन पालिसी पर जीएसटी अदा करते हैं। अब पालिसी बीच में बंद होने पर भी जीएसटी रिफंड मिलेगा। कर विशेषज्ञ देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि रिफंड लेने की प्रक्रिया तय हो गई है तथा इस व्यवस्था से लाखों लोगों को फायदा मिल सकेगा।

इस तरह लिया जाएगा रिफंड

बताया जा रहा है कि इसके लिए अपंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कामन पोर्टल में अस्थायी पंजीयन कर आवेदन कर सकेंगे। यह पंजीयन आयकर की पैन संख्या पर आधारित होगा तथा आधार से सत्यापित होगा। बैंक खाते में रिफंड आनलाइन आएगा। पंजीयन मिलने के बाद रिफंड का प्रार्थनापत्र जीएसटी आरएफडी 01 जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज भी इस आवेदन फार्म के साथ अपलोड होंगे। साथ ही बैंक खाते का विवरण भी देना होगा।

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