विजय माल्या की ब्रिटेन की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश

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लंदन: ब्रिटेन की अदालत में प्रत्यर्पण संबधी सुनवाई का सामना कर रहे विवादित शराब कारोबारी विजय माल्या की की ब्रिटेन में मौजूद संपत्ति को वहां की अदालत ने फ्रीज करने का अदेश दिया है. लंदन कोर्ट ने भारतीय अदालत के फैसले को मानते हुए यह निर्देश दिया था. अब उसकी ये संपत्तियां अप्रैल 2018 तक फ्रीज रहेंगी.

वहीं इस संबंध में भारतीय बैंकों की ओर से दायर माल्या की संपत्तियों को जब्त करने के मामले की सुनवाई अप्रैल में होगी. माल्या धोखाधड़ी मामले में ब्रिटेन की अदालत में प्रत्यर्पण संबंधी सुनवाई का सामना कर रहे हैं. ब्रिटेन के हाईकोर्ट में पेश दस्तावेज के मुताबिक 13 भारतीय बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ कर्ज नहीं चुका पाने को लेकर उनकी संपत्ति जब्त करने का मामला दायर किया है. दस्तावेज के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 11 अप्रैल, 2018 को शुरू होगी और दो दिन के भीतर इसका फैसला आएगा.

इस मामले को इंग्लैंड के हाईकोर्ट में वाणिज्यिक अदालत की क्वींस बेंच डिविजन देख रही है. ये मामला भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आईडीबीआई बैंक ने दायर किया है. इसके साथ ही याचिका दायर करनेवाले अन्य बैंको में कारपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

गौरतलब है कि पूर्व राज्यसभा सांसद और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या मार्च 2016 में भारत से भागकर ब्रिटेन में शरण ले रखी है. भारतीय बैंकों के कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया है. फिलहाल, भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे माल्या इस समय लंदन की एक अदालत से जमानत पर बाहर है.

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