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दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स के लिए बनेगा कानून

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दिल्ली(विश्व परिवार)। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत के मामले पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार कोचिंग सेंटर विनियमन कानून के जरिए कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। बुधवार को कैबिनेट मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने बताया कि दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए जल्द ही कानून आएगा।
कानून में क्या होंगे प्रावधान
आतिशी ने पत्रकारों को बताया कि कानून तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न कोचिंग सेंटर के छात्रों की मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों और छात्रों की समिति कानून के प्रावधानों पर चर्चा करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, शिक्षकों की योग्यता, फीस विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान होंगे। मेयर ने बताया कि इसमें जनता की राय भी ली जाएगी। कानून को दिल्ली सरकार द्वार पास करने के बाद नगर निगम इसका पालन करेगा।

क्या है 3 छात्रों की मौत का मामला?
27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बने पुस्तकालय में भारी बारिश के बाद पानी घर गया था। इस दौरान यहां फंसे 35 छात्रों में 3 की डूबने से मौत हो गई। मृतकों केरल के नेविन डाल्विन, तेलंगाना की तान्या सोनी और उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव हैं। मामले में अब तक कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक समेत 7 गिरफ्तार किए गए हैं। नगर निगम ने 30 कोचिंग सील की है।

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