रायपुर (विश्व परिवार)। डीआरटी, जबलपुर ने केस नंबर 302/2020, कर्नाटक बैंक बनाम श्री मनोरंजन कुमार पांडे और अन्य में कर्नाटक बैंक के 7 साल पुराने एनपीए मामले में संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।
7 साल पुराने एनपीए खाते में डिफॉल्टर की गिरवी संपत्तियों को डीआरटी, जबलपुर
और कोर्ट कमिश्नर महेश पांडे एडवोकेट द्वारा श्री वात्सल्य कुमार, वसूली
अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर (मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) के
आदेश पर कुर्क किया गया था।
उक्त संपत्ति का मूल्यांकन बैंक के सूचीबद्ध मूल्यांकक मेसर्स फ्रंटलाइन कंसल्टेंट्स
प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 29.09.2016 के अनुसार
किया गया था और कर्नाटक बैंक के अधिकारी श्री अमरेश कुमार साहू और प्रबंधक
सुश्री मोनिका कुमारी, मूल्यांकक संजय
के साथ थे। दास, मेसर्स फ्रंटलाइन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के एसोसिएट
सदस्य । ये संपत्तियां 1. 0.233 हेक्टेयर/24000 वर्ग मीटर की खुली भूमि पर
स्थित हैं। फ़ुट खसरा नंबर 319/1 का
हिस्सा आरडीए हाउसिंग बोर्ड योजना मौजा बोरियाखुर्द के सामने स्थित, चंद्र शेखर
आजाद वार्ड नंबर 52 पी. एच. क्रमांक 71 तहसील एवं जिला रायपुर छ.ग. और
2. खुली भूमि, माप 0.102 हेक्टेयर/11000 वर्ग। फुट. खसरा नंबर 319/1 भाग
आरडीए हाउसिंग बोर्ड योजना मौजा बोरियाखुर्द के सामने स्थित, चंद्र शेखर आजाद
वार्ड नंबर 52 पी. एच. क्रमांक 71 तहसील एवं जिला रायपुर छ.ग. और डीआरटी
के आदेश पर थाना पुलिस की मदद से संपत्ति कुर्क कर ली गई। टिकियापारा,
रायपुर संपत्ति का ऑन-द-स्पॉट मूल्यांकन किया गया। जल्द ही संपत्तियों को
बेचकर बैंक की बकाया रकम वसूल की जाएगी। पांडे ने आगे जानकारी देते हुए
बताया कि यह कार्रवाई डीआरटी जबलपुर के वसूली अधिकारी के आदेश पर और
जानबूझकर बैंक का पैसा नहीं चुकाने वाले बकाएदारों पर की गई है, उनकी चल-
अचल संपत्ति और उनकी कुर्की की कार्रवाई की गई है. विक्रय सहित गिरफ्तारी एवं
सिविल जेल की कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही की जाती है।
डीआरटी अब जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों और उनके गारंटरों के खिलाफ इसी
तरह की कार्रवाई करने जा रही है और अगर आप इस अप्रिय स्थिति से बचना
चाहते हैं तो तुरंत अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें और अपनी समस्या या
निपटान पर चर्चा करें।
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