Home रायपुर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की संपत्तियों के फ्री-होल्ड में रोक नही

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की संपत्तियों के फ्री-होल्ड में रोक नही

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रायपुर। यह ज्ञात हुआ है कि, विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबपोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा भवनों/भूखण्डों के फ्री-होल्ड पर रोक लगाने के संबंध में समाचार प्रकाशित/प्रसारित की गई है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त प्रकाशित/प्रसारित खबर सत्य नहीं है। वर्तमान में कुछ प्रकरणों में राजस्व अभिलेख में धारणाधिकार आवासीय के स्थान पर कृषि प्रदर्शित हो रही है। भविष्य में हितग्राहियों को फ्री-होल्ड पश्चात भूमि के व्यपवर्तन हेतु कठिनाई का सामना न करना पडे़ इस हेतु मण्डल द्वारा ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग से समन्वयन कर भूमि के व्यपवर्तन एंव धारणाधिकार में पहले परिवर्तन किये जाने हेतु श्री कुन्दन कुमार (आई.ए.एस.) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये है एवं निर्णय लिया गया है कि, कृषि प्रयोजन अंकित भूमि का डायवर्सन पश्चात ही फ्री-होल्ड किया जावें।
पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, ऐसे भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, वहाँ फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अंकित है, उन भूमियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया डायवर्सन पश्चात ही की जावेगी, ताकि हितग्राहियों को असुविधा ना हो। डायवर्सन की कार्यवाही त्वरित करने हेतु भी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
मण्डल को आबंटित शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित भवनों/भूखण्डों के फ्री-होल्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हितग्राही बिना किसी हिचक के फ्री-होल्ड हेतु आवेदन मण्डल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते है।

 

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