भिलाई(विश्व परिवार)। नगर निगम भिलाई क्षेत्र के 107 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय के मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य के लिए आयुक्त द्वारा आवश्यक शर्तों के तहत आदेश जारी किया । जिसमें प्रमुख रूप से सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके समय सीमा के अंदर गुणवत्ता पूर्वक निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का सरवान परिवर्तन सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा। नगर पाली निगम अधिनियम 1956 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित निविदा प्रारूप में ही निविदा आमंत्रित किया जाएगा, साथ ही विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हेतु जारी दिशा निर्देशों में निहीत प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। परियोजना का कार्य निकाय द्वारा समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर का अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों नियमों के अधीन प्रदान की जाएगी। कार्य के गुणवत्ता एवं मापदंड सुनिश्चित करने के लिए जोन के प्रभारी स्वच्छता अधिकारी एवं अभियंता द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। शासन द्वारा योजना अंतर्गत निर्माण लागत है अनुदान राशि की सत प्रतिशत स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति उपरांत निकाय द्वारा अनुबंधित एजेंसी को कार्य आदेश जारी करने, कार्यस्थल पर कर प्रारंभ करने एवं निकाय से मांग पत्र प्राप्त होने के उपरांत सुडा द्वारा निकाय को प्रथम किस्त जारी की जाएगी। प्रथम किस्त की राशि जारी का उपयोगिता प्रमाण पत्र भौतिक स्थिति सत्यापित फोटोग्राफ देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों के अधीन आदेश जारी किया गया है। इससे भी हमारे शहर के शौचालय साफ सुथरा से व्यवस्थित रहेंगे। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने पार्षद गणों से भी अनुरोध किया है कि जिस वार्ड में शौचालय के संधारण का कार्य हो रहा है। वह भी उसके गुणवत्ता का एवं कार्य प्रणाली का जानकारी लेते रहे। जिससे काम समय पर पूर्ण हो होकर वार्ड के जनता के लिए सुगमता पूर्वक शौचालय उपलब्ध हो सके।