छत्तीसगढ़रायपुर

निगम क्षेत्र स्थित निजी स्कूलो के संचालक महापौर मीनल चौबे से मिले

  • अधिकारी आमजन से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और नियमानुसार ही करारोपण करें
  • महापौर ने अधिनियम अंतर्गत 12 ए में पंजीकृत निजी स्कूलो को संपत्तिकर से नियमानुसार छुट देने एवं स्वविवरणी निजी स्कूलो से 3 दिनो में भरवाकर देय संपत्तिकर एवं अन्य करों की नियमानुसार वसूली करने दिये निर्देश

रायपुर (विश्व परिवार)। आज रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत निजी स्कूलो के संचालकगण नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे से मिले एवं संपत्तिकर में छुट देने का उनसे अनुरोध किया। महापौर को अधिकारियों ने जानकारी दी कि अधिनियम अंतर्गत नियम 12 ए में पंजीकृत निजी स्कूलो को संपत्तिकर में नियमानुसार छुट देने का प्रावधान है, अन्य करों में छुट देने का प्रावधान नहीं है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने उपायुक्त जागृति साहू एवं आईटी विशेषज्ञ श्री रंजीत रंजन सहित सभी जोनों के सहायक राजस्व अधिकारियों को अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नगर निगम क्षेत्र की निजी स्कूलो के संचालको से संपर्क कर सम्मान के साथ उनसे स्वविवरणी फार्म भरवाकर उसके आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया के तहत करो की वसूली करने कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम रायपुर राजस्व विभाग के अधिकारियों को कर वसूली की कार्यवाही के दौरान किसी भी हालत में नियम विपरीत कार्यवाही कदापि नहीं करने की कडी हिदायत दी है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार अधिनियम के तहत जवाबदेही तय कर कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी महापौर ने राजस्व विभाग अधिकारियों को दी है। महापौर ने कहा कि उनके द्वारा कर वसूली करने के नाम पर किसी भी प्रकार की नियम विपरीत कार्यवाही किया जाना कदापि सहन नहीं किया जायेगा। सभी अधिकारी राजस्व विभाग को कर वसूली हेतु अधिनियम अंतर्गत नियम अनुसार कार्यवाही करना प्राथमिकता से सुनिश्चित करें। साथ ही बकायादारो के साथ अच्छा व्यवहार करें बकायादारो से कर वसूली करने के नाम पर सख्त या अभद्र व्यवहार किया जाना कदापि सहन नहीं किया जायेगा। अच्छे व्यवहार के साथ अधिनियम अंतर्गत कर वसूली हेतु नियमानुकुल कार्यवाही सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्व विभाग की ओर से किया जाना निगम हित में सुनिश्चित करें।

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