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केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय में बजट बाद परामर्श और बातचीत पर आयोजित कार्यक्रम में चेंबर प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ

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  • धारा 34 क्रेडिट नोट्स एवं लगने वाले पेनाल्टी पर सुझाव दिए

रायपुर (विश्व परिवार)। कल 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय रायपुर में बजट बाद परामर्श और बातचीत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें चैंबर प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ। कार्यक्रम में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी से संबंधित प्रावधानों पर निम्नलिखित सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं:–
1. जीएसटी मामलों में जुर्माना लगाने के लिए बजट में एक कठोर प्रस्ताव:-
(अ) बजट से पहले:- जुर्माने की मांग के कारण बताओ नोटिस के मामले में अपील दायर करने के लिए कोई पूर्व-जमा करने की प्रक्रिया नहीं थी।
(ब ) बजट के बाद:- कर की मांग को शामिल किए बिना केवल जुर्माना लगाने वाले सभी मामलों में अपील दायर करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में जुर्माने का 10% जमा करने का प्रस्ताव है।
ट्रिब्यूनल स्तर पर भी, कर की मांग को शामिल किए बिना केवल जुर्माने वाले मामलों में अतिरिक्त 10% जुर्माने की पूर्व जमा राशि निर्धारित की जा रही है।
यह सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 112(8) (विधेयक के खंड 125) में एक प्रावधान डालकर किया जा रहा है। अतः उपरोक्त प्रावधान को पूर्व की तरह यथावत रखा जाना चाहिए।
2. धारा 34 (क्रेडिट नोट्स) में संशोधन:- धारा 34 में प्रस्तावित परिवर्तन यह अनिवार्य करता है कि प्राप्तकर्ता इसे उलट दें यदि कोई आपूर्तिकर्ता कर देनदारी को कम करने वाला क्रेडिट नोट जारी करता है तो आईटीसी। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि आईटीसी के दावे वास्तविक लेनदेन के साथ संरेखित हों, जिससे राजस्व रिसाव को रोका जा सके।
हालाँकि, यह आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट नोट्स की निगरानी के लिए प्राप्तकर्ताओं पर एक अतिरिक्त अनुपालन जिम्मेदारी डालता है। वर्तमान में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से कोई आपूर्तिकर्ता यह जांच सके कि प्राप्तकर्ता ने अपना आईटीसी वापस कर दिया है या नहीं और इसलिए, यह सुलह प्रक्रिया को जटिल बनाता है और अनजाने में त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में विवाद और दंड के कारण अतिरिक्त मुकदमेबाजी हो सकती है।
अतः उपरोक्त प्रावधान को हटाया जाना चाहिए। उपरोक्त सुझावों पर कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने सकारात्मकता दिखाते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

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