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संविधान की धारा 9 और 15 का विरोधाभास चेंबर ऑफ कामर्स के चुनाव को कर रहा प्रभावित -कमल सोनी

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रायपुर (विश्व परिवार)। प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी वरिष्ठ सलाहकार हरख मालू एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि चैंबर ऑफ कामर्स की चुनाव मार्च में होने वाले है। चुनाव अधिकारी बनाए जा चुके हैं। हाल ही में सराफा एसोसिएशन के संविधान का अध्ययन करने के बाद ज्ञात हुआ कि वर्षों से मुख्य पदाधिकारी रायपुर से ही बनते आ रहे है जबकि चेंबर ऑफ कामर्स में पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को पदाधिकारी बनने का अधिकार है। संविधान की धारा 9 का उल्लेख करते हुए कमल सोनी ने बताया कि प्रत्येक सदस्य को संघ कार्य में मत व राय देने प्रश्र पूछने व प्रस्ताव रखने तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार रहेगा व प्रत्येक सदस्य संघ के किसी भी पद के लिए नियमानुसार चुनाव लड़ सकेगा। जबकि इसके विरोध धारा 15 में अब तक अध्यक्ष महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष अनिवार्यत: रायपुर एवं नया रायपुर में किसी एक विधानसभा क्षेत्र का निवासी एवं कार्य क्षेत्र का ही होगा तथा छग के सभी राजस्व जिले (रायपुर जिले को छोडक़र) प्रत्येक जिले एवं भिलाई का होगा जिसमें उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव होगा। यह नियमत: अवैधानिक है। इस संबंध में धारा 9 में उल्लेखित तथ्य संविधान सम्मत है इस पर सदस्यों ने रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटी को लिखित में आवेदन देकर हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों की मांग वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा नहीं मानी जाती है उक्त अवैध धारा 15 को हाईकोर्ट बिलासपुर में चुनौती दी जाएगी।

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