Home देश-विदेश राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश

48
0
  • कांग्रेस सांसदों का हंगामा, अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली (विश्व परिवार)। वक्फ संशोधन विधेयक 20242 लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार (3 अप्रैल) को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सदन में वक्फ बिल की जरूरत और उसके महत्व से अवगत कराया। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा, कल बुधवार को लोकसभा में उन्होंने मेरा नाम लेकर वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। उन्हें यह साबित करना होगा।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है। जेपीसी और मुस्लिम संगठनों से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है। लोकसभा में देर रात तक चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया है।
रिजिजू ने कांग्रेस सरकार में गठित कमेटियों और सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र किया। कहा, आप जो नहीं कर सके, हमने वह करने की हिम्मत दिखाई है। बिल का समर्थन करें। हम कोई नया काम नहीं कर रहे। पहले भी ऐसा हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में ष्ठख्य सांसद गुरुवार को काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। उन्होंने इस बिल को विरोध करते हुए कहा, लोकसभा द्वारा पारित यह एक कठोर कानून है।
वक्फ अधिनियम वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाला कानून है। 1995 के इस कानून को और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आई है। विपक्ष की सलाह पर जेपीसी (ज्वाइंट पालिर्यामेंट्री कमेटी) के पास भेजा गया। कुछ संशोधनों के साथ अब फिर इस बिल को संसद में पेश किया गया है। वक्फ संपत्तियां इस्लाम के अनुयायियों द्वारा दान की जाती हैं और समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है, जिसे कानूनी तौर मान्यता दी गई है। वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण, रख रखाव और हस्तांतरण वक्फ बोर्ड ही करता है। इन्हें स्थायी रूप से बेचा या लीज पर नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम समुदाय की यह सार्वजनिक सम्पत्तियां होती हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here