रायपुर (विश्व परिवार)। सेट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने मकान के विरुद्ध दिए गए ऋण की अदाएगी नहीं होने पर ऋण की वसूली हेतु दिनांक 28.04.2026 को सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(4) का प्रयोग करते हुए दुर्ग जिले के सिकोला मौजा में स्थित कैलाश बलवानी आ. बशामल बलवानी के मकान को अपने कब्जे में ले लिया है । इस कार्यवाही में तहसील कार्यालय, दुर्ग से माल जमादार श्री प्रदीप ठाकुर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी एवम अधिकृत वसूली एजेंसी के सदस्य उपस्थित रहे ।
प्राधिकृत अधिकारी ने बताया कि, आम जनता द्वारा जमा की गई राशि को ही ऋण के रूप में दिया जाता है जिसकी वसूली के लिए बैंको को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।







