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अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से झटका, खारिज की याचिका

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झारखंड (विश्व परिवार)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा।

  • क्या बोले थे राहुल गांधी?

बता दें कि, राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
राहुल ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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