- नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई जुलाई में
नई दिल्ली (विश्व परिवार)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। ईडी ने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध से प्राप्त धन को अर्जित करके धन शोधन किया, बल्कि उस धन को अपने पास भी रखा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपराध से 142 करोड़ रुपये की कमाई की है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संघीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। ईडी ने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध से प्राप्त धन को अर्जित करके धन शोधन किया, बल्कि उस धन को अपने पास भी रखा।
अंग्रेजी अखबार, स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की। स्वामित्व एजेएल के पास था। जो नवजीवन (हिंदी), कौमी आवाज% (उर्दू) निकालता था।
एजेएल पर साल 2008 तक 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। इसका प्रकाशन बंद हो गया। कांग्रेस ने 2002 से 2011 के बीच एजेएल को 90 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में दी थी। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) नाम से गैर-व्यावसायिक कंपनी बनी, जिसकी 76 हिस्सेदारी सोनिया व राहुल के पास थी। शेष 24 मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडीज, दुबे व पित्रोदा के पास थी। यंग इंडियन ने 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण किया। इससे एजेएल की 99त्न हिस्सेदारी मिल गई।
ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी. अब इस मामले की सुनवाई हो रही है. इंडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है. अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनको हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है, जिसको पढ़ने में समय लगेगा. ईडी की तरफ से स्त्र स्ङ्क राजू ने सुनवाई टालने को मांग का विरोध करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और उसके बाद आज सुनवाई के लिए केस लगा था.