देशनई दिल्ली

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम फैसला, EC के अधिकारों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (विश्व परिवार)। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट (voter list) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। SIR पर चुनाव आयोग (election Commission) की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया वैध है। इसमें कोई खामी नहीं है। एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है।
देश के शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अपनी शक्तियों के बाहर नहीं है। पूरी प्रक्रिया को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते। इलेक्शन कमिशन ने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है।

 

 

 

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