रायपुर (विश्व परिवार) –आयकर विभाग द्वारा टैक्स चोरों पर कड़ी नजर बनाए रखी जा रही है और समय-समय पर उनके घर व ठिकानों पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में सभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर वे अपने घर में कितनी नकद राशि रख सकते हैं। कितना नकद होने पर उन पर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होगी।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि आप अपने घर में कितना भी नकद रख सकते है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस नकद की आपको जानकारी रखनी होगी कि आखिर इतनी नकद राशि आपके पास आई कहां से, इसका स्त्रोत क्या है। अगर आपको आय के स्त्रोत की जानकारी है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।
कर विशेषज्ञ चेतन तारवानी ने बताया कि सभी को इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि वे कितना कैश रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं को अपना टैक्स पूरी ईमानदारी के साथ भरना चाहिए, तब उन्हें किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है।
यह है कि नियम
आप अपने घर में है या कहीं बाहर जा रहे है तो कितना भी नकद रख सकते है। आयकर नियमों के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी आपको पकड़ते है तो आपको उस आय का स्त्रोत बताना होगा। स्त्रोत बताने के बाद आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर आपने आय के स्त्रोत की जानकारी नहीं दी और आपके पास वैध कागज भी नहीं है तो आप पर कार्रवाई होगी।
137 प्रतिशत लगेगा जुर्माना
अगर आप अपने आय के स्त्रोत की जानकारी नहीं दे पाए तो आप पर 137 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है। यानि जितनी आपकी राशि है तो उतना तो देना ही होगा, इसके साथ ही अलग से आपको 37 प्रतिशत राशि देनी होगी।
बचत खाते भी अपनी इच्छानुसार खोलिए
उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से सेविंग अकाउंट या बचत अकाउंट खुलवा सकता है। उपभोक्ता को ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। आप सेविंग अकाउंट में कितनी भी राशि रख सकते है,इसमें भी आपको आय के स्त्रोत की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीरो बैलेंस खाते को छोड़कर अन्य सभी सेविंग बैंक अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है।