भिलाईनगर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के ग्राम जुनवानी में शासकीय भूमि से लगकर निजी भूमि तक अनाधिकृत रूप से पहुंच मार्ग बनाए जाने की सूचना मिलते ही निगम आयुक्त सुरूचि सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुक्त के निर्देश पर जोन क्रमांक-01 एवं भवन अनुज्ञा शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर शासकीय भूमि पर बनाए जा रहे अस्थायी पहुंच मार्ग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जुनवानी के खसरा क्रमांक 199 की भूमि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। इसी शासकीय भूमि से लगी खसरा क्रमांक 130 एवं 140 के कुछ हिस्से तक आवागमन के लिए मेसर्स अंजनी डेवलपर्स द्वारा अनाधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई करते हुए अस्थायी पहुंच मार्ग तैयार किया जा रहा था। इसकी मौखिक सूचना निगम आयुक्त को प्राप्त होते ही उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मौके पर भेजा। निगम की टीम ने सुबह करीब 10 बजे स्थल पर पहुंचकर शासकीय भूमि पर बनाए जा रहे अनाधिकृत अस्थायी पहुंच मार्गों को ध्वस्त कर दिया। निगम द्वारा मौके पर की गई कार्रवाई से शासकीय भूमि पर बिना अनुमति किसी प्रकार का मार्ग अथवा निर्माण करने की कोशिश को रोक दिया गया।
भूईयां पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार खसरा क्रमांक 130 एवं 140 के संबंधित भाग के भू-स्वामी मेसर्स अंजनी डेवलपर्स हैं। प्रथम दृष्टया शासकीय भूमि से होकर मुख्य मार्ग से निजी भूमि तक अवैध पहुंच मार्ग बनाए जाने का प्रयास प्रतीत होने पर निगम द्वारा संबंधित संस्था को सूचना प्रेषित की गई है। मामले में निगम द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, दुर्ग से भी पत्राचार किया गया है। इसमें शासकीय भूमि से लगी निजी भूमि के संबंध में किसी संस्था अथवा व्यक्ति को विकास अनुज्ञा प्रदान किए जाने की स्थिति एवं उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही शासकीय भूमि के संरक्षण एवं आवश्यक राजस्व कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दुर्ग को भी मामले की सूचना दी गई है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर बिना अनुमति किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण अथवा अनाधिकृत पहुंच मार्ग बनाने की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।







