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तीसरे चरण में दुर्ग लोकसभा सीट पर होगा चुनाव, जानें नामांकन और वोटिंग की तारीख

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  • सात मई को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में होंगे मतदान
  • 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया

दुर्ग(विश्व परिवार)लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी तिथि की घोषणा करते ही राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आ गई। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में सात मई को मतदान होगा। इसके लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी किया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में नए सांसद का चुनाव करने मतदाता सात मई को वोट डालेंगे। चुनाव के लिए नामांकन की तिथि 12 से 19 अप्रैल निर्धारित है। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 अप्रैल को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न का आवंटन कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है।

जानिए दुर्ग लोकसभा में मतदाताओं की संख्‍या

इसके मुताबिक दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,72,643 मतदाता हैं, जिसमें 10,34,354 पुरुष और 10,38,133 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 56 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में दुर्ग और बेमेतरा जिला शामिल हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के दुर्ग जिले में छह और बेमेतरा जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

चुनावी तिथि की घोषणा होने के साथ ही दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा-कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और चुनाव प्रचार की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है।

वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन भी करीब दो महीने पहले से तैयारी में जुट गया था। चुनाव के लिए नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना को लेकर प्रांरभिक रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लिया गया है। अब आचार संहिता के परिपालन को लेकर टीम गठित करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है।

काल सेंटर स्थापित

जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग में निर्वाचन संबंधी जानकारी/शिकायत/सुझाव व अन्य जानकारी आम-नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए काल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1950 है। काल सेंटर चौबीस घंटे संचालित होगा। संचालन के लिए अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अलग-अलग तीन पालियों में अपनी सेवाएं देंगे।

रैली, सभा, जुलूस प्रतिबंधित

लोस चुनाव के लिए जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इसके साथ ही बिना अनुमति रैली, सभा और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य पर प्रतिबंध: आदर्श आचरण संहिता लागू होते निर्माण कार्यों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है।

इस संबंध में नगरीय निकायों सहित अन्य विभागों को जारी आदेश में कहा है कि निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा, जिसके संबंध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के पश्चात ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है।

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