- पहले ईपीएफ खाताधारकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- इससे पहले सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ही पीएफ खाते को ट्रांसफर किया जाता था।
- अभी तक कर्मचारियों को नौकरी बदलने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसा ट्रांसफर करना होता था।
इंदौर (विश्व परिवार)– वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो गया है और 1 अप्रैल से कई नए नियम लागू हो गए हैं। यदि आप नौकरीपेशा हैं तो EPFO के नए नियम आपके लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो आपका पीएफ खाता ऑटोमेटिक नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा।
पहले नहीं थी ऐसी व्यवस्था
आपको बता दें कि पहले ईपीएफ खाताधारकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इससे पहले सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ही पीएफ खाते को ट्रांसफर किया जाता था। अभी तक कर्मचारियों को नौकरी बदलने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसा ट्रांसफर करना होता था। खाताधारक को एक फॉर्म भरकर जमा करना होता था। नए नियमों के मुताबिक, अब नौकरी बदलने पर PF खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा। पीएफ ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारी को Form-31 भरने की जरूरत नहीं होगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कर्मचारियों को PF के लिए अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी योगदान देना पड़ता है और इतनी योगदान के बराबर की राशि नियोक्ताओं की ओर से भी जमा की जाती है।