छत्तीसगढ़दंतेवाड़ा 

वित्त विभाग के निर्देशानुसार 25 मार्च तक चेक बुक कोषालय में जमा करना अनिवार्य

दंतेवाड़ा (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के निर्देशानुसार जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किए गए चेक रोल,धनादेश पुस्तिका (चेक बुक) को निर्धारित समय सीमा में जिला कोषालय दंतेवाड़ा में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्देशानुसार सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारियों की चेक बुक दिनांक 25 मार्च 2026 को संध्या 5 बजे तक जिला कोषालय दंतेवाड़ा में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। साथ ही उपयोग किए गए एवं निरंक (रद्द) चेक का स्पष्ट विवरण भी चेकबुक के साथ कोषालय अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। इसमें अत्यावश्यक परिस्थितियों में 27 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच कोषालय अधिकारी संचालक बजट रायपुर से ई-मेल के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेकबुक उपलब्ध करा सकेंगे। इस प्रक्रिया में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर तथा कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा, ताकि संचालक बजट से समय पर अनुमति प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्ति अभिस्वीकृती लेकर चेक बुक वापस किया जाएगा। पूर्व में जारी सभी चेकों का भुगतान 30 मार्च 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा 31 मार्च 2026 के बाद भुगतान योग्य नहीं की रबर मोहर धनादेश पुस्तिका पर अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी।

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