- बलौदाबाजार जिले के 515 किसानों को असामायिक वर्षा एवं फसल क्षति के आधार पर 73.31 लाख रूपये का किया गया भुगतान
रायपुर(विश्व परिवार)। कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्रकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2024 के लिए बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित,धान असिंचित एवं अन्य फसल, मक्का, सोयाबीन,अरहर (तुअर), उड़द एवं कोदो फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को फसल को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किये जाने वाले ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
बलौदाबाजार के कृषि विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2023 में असामायिक वर्षा एवं फसल क्षति के आधार पर जिले 515 कृषकों को 73.51 लाख का बीमा भुगतान कर नुकसान की भरपायी की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ 2024 तक जिले के लिए एच.डी.एफ.सी. इर्गाे जनरल इंस्युरेंश कम्पनी लिमिटेड को निविदा के आधार पर चयनित हुआ है। किसानों के द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रिमियम दर खरीफ 2024 में फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत् किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा में निम्नानुसार वर्णित जोखिमों हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा। जिसमेंबाधित रोपाई / रोपण जोखिम प्रतिकूल मौसम में बुवाई, रोपण,अंकुरण न हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना। स्थानीय कृत आपदायें ओलावृष्टि, बादल फटना आदि नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना, फसल कटाई उपरान्त होने वाले नुकसान फसल कटाई उपरान्त सुखाने हेतु छोटे-छोटे बंडलों में बांधकर खेत में रखे हुए फसलों को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक बेमौसमी वर्षों से सुरक्षा प्रदान करना। एवं उपज में कमी के आधार पर ग्राम इकाई के वास्तविक उपज औसत उपज से कम होने पर सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने के दिन से 72 घण्टे के भीतर टोल फ्री नंबर 18002660700 शिकायत दर्ज कराना होगा।