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कैट ने वित्तमंत्री, केन्द्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क कमिश्नर, एवं आयुक्त, राज्य जीएसटी से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ए के तहत कर भुगतान की तिथि 31.3.2025 से बढ़ाकर 31.5.2025 तक करने का अनुरोध किया

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रायपुर (विश्व परिवार)। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी, केन्द्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क कमिश्नर, मोहम्मद अबू शमॉ, एवं आयुक्त, राज्य जीएसटी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा जी से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ए (जीएसटी की एमनेस्टी योजना) के तहत कर भुगतान की तिथि 31.3.2025 से बढ़ाकर 31.5.2025 तक करने का अनुरोध किया।
कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट ने आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी, केन्द्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क कमिश्नर, मोहम्मद अबू शमॉ, एवं आयुक्त, राज्य जीएसटी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ए (जीएसटी की एमनेस्टी योजना) के तहत कर भुगतान की तिथि 31.3.2025 से बढ़ाकर 31.5.2025 तक करने का अनुरोध किया। उन्होनें आगे बताया कि सबसे पहले कैट व्यापार और उद्योग की ओर से जीएसटी के तहत एमनेस्टी योजना शुरू करने के लिए धन्यवाद देती हैं। हालांकि, मैं इस योजना का लाभ उठाने में व्यापार और उद्योग के सामने आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों को आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा।
01. एमनेस्टी योजना के तहत कर के भुगतान की अंतिम तिथि 31.3.2025 है। मार्च वर्ष का समापन महीना है, इच्छुक करदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, लेकिन उसके पास 31.3.2025 तक कर का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है।
02. दूसरा कारण यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आपूर्ति की गई वस्तुओं या दी गई सेवाओं के लिए देय किसी भी राशि को उसी वर्ष काटा जा सकता है, यदि इसका भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है। इसलिए, करदाता का यह बड़ा दायित्व है कि वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के खातों का निपटान करे।
03. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय करदाताओं को होने वाली वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि एमनेस्टी योजना के तहत भुगतान की तिथि को कृपया 31.3.2025 से बढ़ाकर 31.5.2025 कर दिया जाए। यदि विस्तार दिया जाता है तो करदाताओं को योजना का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और करदाता को राहत मिलेगी। कैट ने प्रदेश के वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी जी , केन्द्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क कमिश्नर, मोहम्मद अबू शमॉ, एवं आयुक्त, राज्य जीएसटी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा जी के व्यवसाय को राहत देने एवं म्ेंम वि क्वपदह के तहत व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी योजना के तहत भुगतान की तिथि को कृपया 31.3.2025 से बढ़ाकर 31.5.2025 कर दिया जाए। कैट सदैव आपका आभारी रहेगी।

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