भिलाई(विश्व परिवार)। नगर निगम भिलाई के सफाई कर्मचारी संतोष कुमार द्वारा उद्यान अधिकारी तुलेश्वर साहू के साथ गाली गलौज मारपीट करने के कारण निलंबित किया गया । नगर निगम भिलाई का उद्यान विभाग में कार्यरत नियमित कर्मचारी संतोष कुमार अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही थी। शराब पीकर ड्यूटी पर आकर काम नहीं करता था, उसके खिलाफ उद्यान अधिकारी द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानता था। काम नहीं करने के कारण जब उसका वेतन काटा गया तो गाली गलौज झगड़ा मारपीट पर उतारू हो गया। इस बात की शिकायत आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के पास गई उन्होंने सफाई कामगार के कृत को घोर अनुशासनहीनता एवं उदासीनता का परिचायक मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1956 के नियम तीन के कंडिका 1,2,3 के विरुद्ध आचरण को मानते उसको कारण बताओ का नोटिस दिनांक 9.12.24 को जारी गया। उसका जवाब संतोष पद नहीं पाए जाने के कारण उसके कृत को अनुशासनहीनता मानते हुए दिनांक 10 12.2024 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान जोन क्रमांक 4 शिवाजी नगर में पदस्थ रहेगा। वहीं पर अपना हाजिरी लगाएगा। निलंबन के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। आयुक्त पाण्डेय द्वारा सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कि किसी प्रकार का अभद्रता अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबको समय पर पर आना है अपने विभाग में उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए दायित्व को करना है। सबके साथ सिविल सेवा आचरण अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार करना है। चाहे जनता हो, अधिकारी हो, या जनप्रतिनिधि हो सबके साथ अच्छे आचरण से पेश आना है ।