Home रायपुर धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि फरवरी में मिलेगी एकमुश्त

धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि फरवरी में मिलेगी एकमुश्त

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  • रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को जाएगा सौपा

रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री विष्णुदेच साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैचिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति किंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति किंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है. तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेंगी। कैबिनेट ने खरीफ निपपान वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष भान की नीलामी को ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में एचन्ही 4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिन पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमन्हीए से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्मों में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने चाली आर्थिक सहायता राति में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र रिकलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। नाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सूजन करने का निर्णय लिया गया। नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि निशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (चेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हिताराहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करीह रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथना गृह प्रदेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया।
स्टील उद्योगों के हित में साय सरकार का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ राज्य में एपी- श्रेणी के विद्युत उपभोता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिसके केष्ठिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से काम है तथा उनका लोड 25 एमडीए से अधिक है, उनको औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण गया उन्हे प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक संहत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष टाहत पैकेज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टू‌बर 2004 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया है। विष्णुदेव साथ कैविनेट ने राज्य के स्टील उद्योगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सिकी स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रभार में एक रुपए प्रति यूनिट छूट देने का विर्णय लिया जथा। यह छूट कैप्टिव पॉवर प्लांट को छोड़कर एक मेगावाट से वास तथा 2.5 एसकी। से अधिक क्षमता वाले स्टील उद्योगों के लिए दी गई है। बता दें कि घाशीसगढ़ में बड़े हुए बिजली बिल के खिलाफ स्टील उद्योों ने उत्पादना बंद कर दिया था। 29 जुलाई 2004 से लगभग 150 सिभी स्टील प्लांट और 50 अन्य स्पंज आयरन प्लांट हड़ताल पर थे। विद्युत दरों में वृद्धि के कारण लौह बनाने की कीमत काफी बढ़ जाई थी। स्थिति को देख्यो हुए छतीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के राज्य सरकार से पांच सालों के लिए 1.40 रुपये की अनुदान के साथ 15 सालों के लिए 8 प्रतिशत विद्युत शुल्क को करने की मांग की थी।

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