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एनआईए ने जवान की हत्या के मामले में माओवादी कैडर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

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रायपुर/नई दिल्ली (विश्व परिवार)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के एक जवान की लक्षित हत्या के मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी आशु कोरसा के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.
आशु कोरसा, जो बीजापुर, छत्तीसगढ़ का निवासी है, के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत जगदलपुर में एनआईए विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। एनआईए की जांच (मामला संख्या आरसी-13/2024/एनआईए/आरपीआर) से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई (माओवादी) की आपराधिक साजिश में शामिल था, जिसका मकसद मोतीराम अचला की हत्या करना था. मोतीराम अचला को पिछले साल 25 फरवरी को कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र के उसेली गांव के मेले में परिवार के साथ जाते समय सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
यह मामला, जो मूल रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, एनआईए ने 29 फरवरी 2024 को अपने हाथ में ले लिया था. जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी आशु कोरसा सीपीआई (माओवादी) के तहत संचालित उत्तर बस्तर डिवीजन की कुयेमारी क्षेत्र समिति का एक सक्रिय सशस्त्र कैडर था. उसने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर मोतीराम अचला की पहचान की और स्थानीय बाजार में उनकी हत्या कर दी. उसे पिछले साल दिसंबर में एनआईए द्वारा इस साजिश के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र के लोगों में दहशत फैलाना था।

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