रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी दफ्तरों की कार्यसंस्कृति में सुधार लाने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अब सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा।
यह निर्देश 15 जून 2025 से लागू होगा। इसके अनुसार, सभी नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली के जरिए प्रतिदिन समय पर हाजिरी लगानी होगी। कर्मचारी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कर उपस्थिति व प्रस्थान दर्ज करेंगे। सरकार ने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे एनआईसी के तकनीकी सहयोग से इस प्रणाली को समय पर लागू करवाएं और आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपस्थिति दर्ज करने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ संस्थान प्रमुख को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम कार्यस्थलों पर अनुशासन बनाए रखने और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।