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अब छत्तीसगढ़ में गौवंश के अवैध परिवहन पर होगी 7 साल की जेल, देना होगा 50 हजार का जुर्माना

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रायपुर(विश्व परिवार) | छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गौवंश व दुधारु पशुओं की तस्करी, वध व मांस की बिक्री की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी किया है. उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है. छत्तीसगढ़ सरकार ने तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्त सजा का प्रावधान किया है. अवैध परिवहन पर 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर भी खराब होगा |

आदेश में कहा गया है कि ⁠अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी. ⁠परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फलैक्स लगाने की अनिवार्यता होगी. अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी. गाड़ी मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी |

गौ वंश के अवैध परिवहन को रोकने जिला स्तर पर अधिकारी की नियुक्ति होगी. ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे. अवैध परिवहन के पुराने प्रकरणों को जिलेवार एकत्रित किया जाएगा. आदतन अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा. उन रास्तों पर भी निगरानी कड़ी होगी, जहां से अवैध परिवहन किया जाता रहा है |

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