रायपुर(विश्व परिवार)। पुलिस थाना मणिपुर अम्बिकापुर के थाना में कार्यरत आरक्षक उमा शंकर साहू, आरक्षक रामचन्द्र सिंह, आरक्षक अतुल शर्मा एवं थाना प्रभारी अखिलेश सिंह द्वारा महिला अधिवक्ता पर मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शारीरिक शोषण मारपीट एवं दुर्व्यवहार का आरोप महिला अधिवक्ता कुमारी प्रेमा साहू एलएलबी में अध्ययनरत अम्बिकापुर ग्रामीण बैंक के बगल में अस्पताल रोड ने प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में आरोप लगाया। कुमारी प्रेमा के अनुसार आरक्षक उमांशकर साहू द्वारा उनके साथ अश्लील गाली-गलौच की गई एवं आरक्षक अतुल शर्मा द्वारा उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। प्रेमा ने पत्रकारवार्ता में बताया कि उक्त घटना उनके साथ 24 दिसम्बर 2024 को घटित हुई। उसी शाम उन्हें अदालत में पुलिस ने प्रस्तुत किया, जहां से न्यायाधीश द्वारा जमानत दी गई।
पुलिस का पक्ष
वहीं मणिपुर पुलिस टीम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुमारी प्रेमा साहू आरोपिया के खिलाफ मोबाइल चोरी का मामला उनके द्वारा स्वीकार किया गया। उनके पास से मोबाइल कीमती 15 हजार बरामद किया गया। उनके विरूद्ध न्यायालय में आईपीसी की धारा अपराध क्रमांक 264/24 धारा 305 (ए), धारा 331 (बी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। मोबाइल प्रार्थिया सुनीता पैकरा साकिन चन्द्रमेढ़ा भैयाथान जिला सूरजपुर हाल मुकाम जिला अस्पताल रोड ग्रामीण बैक के पास 8 अगस्त 2024 को चोरी हुआ था। मामला थाने में दर्ज कराने के बाद विवेचना लिया गया। कुमारी प्रेमा द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। वहीं कुमारी प्रेमा साहू द्वारा डीजीपी अशोक जुनेजा से मिलकर मामले की जांच के लिए आवेदन दिया गया है, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते डीजीपी जुनेजा ने एसपी सरगुजा को 24 घंटे के अंदर मामले की जानकारी से उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कुमारी प्रेमा ने इसके अलावा महिला आयोग एवं आईजी सरगुजा को भी मामले की जांच के लिए आवेदन देकर उन्हें न्याय प्रदाय करने की मांग की है।