- 31 अगस्त 2024 से पूर्व (प्रचलित/सुरक्षित) आबादी ज़मीन पर काबिज हितग्राहियों को भी मिलेगा आवास योजना का लाभ
- पात्र हितग्राहियों को BLC घटक में शामिल कर जारी होगी सहायता राशि
दुर्ग (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आज सचिव के द्वारा VC के माध्यम से निर्देश जारी किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का मिशन मोड़ पर क्रियान्वयन सूचित करने हेतु निर्णय लिया गया। जिसके अंतर्गत दिनांक 31 अगस्त 2024 के पूर्व प्रचलित आबादी अथवा सुरक्षित आबादी भूमि पर काबिज हितग्राहियों को उनके साक्ष्य—जैसे आबादी भूमि का (कालातीत/अस्थाई) पट्टा, विद्युत देयक रसीद, संपत्ति कर रसीद अथवा समेकित रसीद प्रस्तुत करने एवं भूमि के विवाद मुक्त होने की स्थिति में, संबंधित नगरीय निकाय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में लाभ दिए जाने हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
आबादी भूमि में काबिज पट्टा रहित या आबादी अस्थाई/कालातीत पट्टे से संबंधित प्रकरणों में नगरीय निकाय द्वारा परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि सड़क, नाली अथवा निकाय की अन्य योजनाओं से प्रभावित न हो, साथ ही अस्थाई गंदी बस्ती में काबिज न हो। विवाद मुक्त पाए जाने पर निकाय द्वारा पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी )BLC घटक 2.0 अंतर्गत लाभ दिए जाने हेतु सम्मिलित होंगे ।
तालाब पार सड़क की सीमा, हाई टेंशन लाइन से प्रभावित क्षेत्र, अथवा निकाय की योजनाओं से प्रभावित भूमि पर स्थित कच्चे आवासधारी पट्टाधारियों को लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक में सम्मिलित करने हेतु पात्र हितग्राही प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।





