रायपुर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर श्री रामनवमी पर्व 6 अप्रैल 2025 को सम्पूर्ण रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के तहत मांस-मटन विक्रय करने वाले सभी होटल और दुकानों को बंद रखा जाएगा।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री रामनवमी के दिन मांस-मटन विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित मांस-मटन को जप्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षकगण अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन विक्रय की दुकानों का सतत निरीक्षण करेंगे। महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया कि पर्व के दिन इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जप्ती के साथ अन्य विधिक कदम उठाए जाएंगे।