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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह के संबंध में डीलर व्यवसायियों के लिये संगोष्ठी का आयोजन किया गया

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रायपुर(विश्व परिवार)। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल एसोसियेशन (फाडा) एवं रायपुर ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसियेशन (राडा) के संयुक्त तत्वाधान में दिनॉंक 03.12.2024 को हॉटल मयूरा, जी.ई. रोड में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह के संबंध में अपने डीलर व्यवसायियों के लिये एक डीलर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमे जारी दिशा निर्देशों के तहत केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान 1989 के प्रावधानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन पर चर्चा की गयी। इसमें बताया गया की छत्तीसगढ़ प्रदेश के 1 अप्रैल 2019 से पहले विक्रय सभी वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए सरकार द्वारा नंबर प्लेट उपलब्ध करने के लिये मेसर्स रियल बेजान इंडिया लिमिटेड और रोसमार्टा सेफ्ट सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया गया है और प्रदेश के सभी अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर को इसे लगाने के लिये अधिकृत किया गया है इस आयोजन में इन दो कंपनियों को रोज़मार्टा और रियल माज़ोन के अधिकारियो को आमंत्रित किया गया इन अधिकारियो ने HSRP नंबर प्लेट वाहन मालिक द्वारा आर्डर करने व् डीलर द्वारा लगाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की | आपको बता दे की भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की थी। सरकार ने देश में सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगाना जरूरी कर दिया गया है | हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यह एक तरह के नंबर प्लेट होती है जिसे भारत सरकार ने तय किए गए मानक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल्युमिनियम से बनी होती है और इसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं।
1. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड होता है।
2. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में लेजर युक्त यूनिक सीरियल नंबर होता है।
3. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में अशोक चक्र का 3D होलोग्राम होता है।
4. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बाई और के ऊपरी कोने पर क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है।
5. इसमें भी कल आईडेंटिफिकेशन नंबर लेजर ऐड कोडेड होता है ।
6. इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दो नॉन रियुजेबल लॉक होते हैं।
7. अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए,  वाहन स्वामी को HSRP लगाना अनिवार्य होगा। नोटीफिकेशन के 120 दिन के भीतर वाहनों ( 19/03/2025 तक ) HSRP लगाना आवश्यक होगा।
8. HSRP हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा।
9. मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली HSRP / समान दिखने वाली प्लेटे/ स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम/ इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा।
10. अनाधिकृत रूप से HSRP की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
11. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना।
12. वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने से वाहन वाहन मालिक को कई तरह से सुविधा मिलती है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह HSRP है निर्देशों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियम के अनुसार जुर्माना किया जाएगा मोटर या अधिनियम 1988 में दिए गए प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनल्टी से बचने के लिए केंद्रीय वाटर या नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह HSRP समान दिखने वाली प्लेट स्मार्ट नंबर प्लेट कैसे होलोग्राम इंडिया मार्क इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाली वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण सिद्ध प्लेट से बदलना अनिवार्य कर दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल एसोसियेशन (फाडा) एवं रायपुर ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसियेशन (राडा) समय समय पे अपने डीलरो को सरकार के द्वारा उठाये गये कदमो से अवगत करते आया है इसी क्रम में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान 1989 के प्रावधानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन व् दिशा निर्देशों के तहत इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिससे डीलरो व् वाहन मालिको को असुविधा का सामना ना करना पड़े और कार्य को सुगमता से किया जा सके। इस संगोष्ठी में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल एसोसियेशन (फाडा) एवं रायपुर ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसियेशन (राडा) के पदाधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारियो व् प्रदेश के अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर और उनके कर्मचारी शामिल थे।

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