रायपुर (विश्व परिवार)। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मोबाइल के जरिए सट्टा संचालित करने वाले दो सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फ ोन और 52,500 रुपये नकद जब्त किए हैं। मामले में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2026 को सिविल लाइन थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक संतोष यादव अपने हमराह स्टाफ आरक्षक वीरेन्द्र गायकवाड और आरक्षक राकेश मेरावी के साथ क्षेत्र में पेट्रोलिंग और अपराध विवेचना के लिए निकले थे। इसी दौरान कबीर चौक के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि काली माता मंदिर के पास दो व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से विभिन्न अंकों पर पैसे का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी का खेल चला रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गवाह शेख शोहेब और जाफर अली को बुलाकर मुखबिर की जानकारी से अवगत कराया और उनके सामने आवश्यक पंचनामा तैयार किया। इसके बाद पुलिस टीम गवाहों के साथ मौके पर पहुंची, जहां मुखबिर के बताए हुलिए के दो व्यक्ति मंदिर के पास बैठे हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम गोपाल भीसे (42 वर्ष) निवासी बढ़ई पारा विश्वकर्मा चौक गली नंबर 3 डॉ. मंटू गली थाना आजाद चौक रायपुर तथा बब्बन रजा उर्फ अख्तर (39 वर्ष) निवासी शिव नगर शीतला मंदिर के पास गली थाना आजाद चौक रायपुर बताया। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस देकर उनसे मोबाइल और अन्य दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी। वैध दस्तावेज नहीं होने पर आरोपियों के मोबाइल की जांच की गई। जांच के दौरान मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न अंकों पर दांव लगाने और कल्याण व राजधानी सट्टा से संबंधित लेन-देन का रिकॉर्ड मिला। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में दोनों मोबाइल की जांच का पंचनामा तैयार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे कल्याण और राजधानी सट्टा के जरिए लोगों से पैसे लगवाकर हार-जीत का खेल चला रहे थे और ग्राहकों से प्राप्त रकम अपने पास रखते थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी गोपाल भीसे के कब्जे से वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन और 25,000 रुपये नकद जब्त किए। वहीं आरोपी बब्बन रजा उर्फ अख्तर के पास से वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन और 27,500 रुपये नकद बरामद किए गए। कुल मिलाकर पुलिस ने दो मोबाइल फोन और 52,500 रुपये नकद जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया। साथ ही उनके परिजनों को भी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध सट्टा और जुआ गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





