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वक्फ संशोधन विधेयक: छत्तीसगढ़ में 70 प्रतिशत से अधिक संपत्ति पर कब्जा, नए विधेयक से खुलेगी राह

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रायपुर (विश्व परिवार)। वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित हो चुका है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल अस्तित्व में आ जाएगी. लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके कानून बन जाने से छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों से कब्जा हटेगा. छत्तीसगढ़ में वक्फ की 7000 से ज्यादा संपत्तियों में से 80 प्रतिशत पर कब्जाधारी जमे हुए हैं।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 7000 से अधिक की संपत्तियां हैं, इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार, दरगाह, मकबरा, ईदगाह, मदरसे, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में है।
संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की चर्चा के साथ प्रदेश में मची गहमागहमी के बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है. हालांकि, अब तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है. करीब 70 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों को जानकारी प्राप्त हो गई है. इस दौरान जहां से कब्जों को सूचना मिली वहां नोटिस जारी किए गए।
नोटिस जारी किया गया है सलीम राज
छत्तीसगढ़ में वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से काबिज लोगों को हटाने के संबंध में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कब्जेधारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है. जवाब मिलने के साथ ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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