सुकमा (विश्व परिवार)। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ अंतर्गत संचालित पोर्टाकेबिन आवासीय विद्यालय बालाटिकरा में मध्याह्न भोजन के दौरान घटित दुर्घटना के संबंध में कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जांच उपरांत कड़ी कार्रवाई की गई है।
जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित प्राचार्य राजमेन कुजूर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया और विद्यालय प्रमुख के रूप में दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाई गई. कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) के विपरीत पाते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गई।
इसमें प्राचार्य के प्रभार से मुक्ति करने के साथ आवासीय विद्यालय पोर्टाकेबिन बालाटिकरा से तत्काल प्रभाव से हटाया गया. इसके साथ शासकीय हाई स्कूल कांजीपानी, विकासखंड छिंदगढ़ में अध्यापन कार्य के लिए स्थानांतरित किया. इसके अलावा एक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) असंचयी प्रभाव से रोकी गई. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।





