रायपुर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 3 की टीम द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत बालाजी मेडिकल दुकान द्वारा अपनी दुकान के समीप मार्गविभाजक को क्षतिग्रस्त किये जाने पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह और कार्यपालन अभियंता ईश्वरलाल टावरे के मार्गनिर्देशन में सहायक अभियंता नरेश साहू एवं उपअभियंता अक्षय भारद्वाज की उपस्थिति में सम्बंधित दुकान बालाजी मेडिकल के दुकानदार को प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टु पब्लिक प्रापर्टी एक्ट 1984 के प्रावधान के अनुसार नोटिस जारी करते हुए दुकान को स्थल पर सीलबंद करने की कार्यवाही की गयी है।





