रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के आदेशानुसार एवं अपर आयुक्त राजस्व श्रीमती कृष्णा खटीक, उपायुक्त राजस्व जागृति साहू के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम राजस्व विभाग द्वारा सभी 10 जोनो में बकाया राशि वसूली अभियान तेज गति से निरंतर प्रगति पर है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार संपत्तिकरदाताओं के लिए 30 अप्रैल तक बिना अधिभार देय संपत्तिकर राशि का भुगतान करने की विशेष छुट प्रदान की गई है। इस संबंध में लगातार संपत्तिकर दाताओ को नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा सभी जोनो एवं वार्डों में मुनादी कर अवगत कराया जा रहा है।
नगर निगम राजस्व विभाग जोन कमांक 5 की ओर से आयुक्त के आदेशानुसार नगर निगम जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक ने आज छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 की उपधारा (1) के अधीन नगर निगम जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 40 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के श्री अनिमेष मिश्रा को वर्ष 2019-20 से बकाया 449319 रू. की बकाया राशि का भुगतान नगर निगम राजस्व विभाग को नहीं करने पर सीलबंदी उपरांत कुर्की वारंट बकाया राजस्व वसूली करने जारी कर दिया है। कुर्की वारंट की तामिली हेतु नगर निगम जोन 5 राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
आज बकाया राजस्व वसूली अभियान के तहत नगर निगम जोन 5 राजस्व विभाग की टीम द्वारा जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक के निर्देश पर सहायक राजस्व अधिकारी श्री प्रमोद जाधव के मार्गदर्शन और जोन 5 राजस्व विभाग कर्मचारी मनीष भोई, अमर सागर, सूर्या यादव, महेश बाघ, छोटा राजा, सेन्डर मनीष, सोनू चंद्राकर, राजेश मुले की उपस्थिति में जोन क्षेत्र अंतर्गत डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड कमांक 68 में आशादीप स्कूल का 4 वर्ष का बकाया भुगतान ना करने पर तत्काल सीलबंदी की कार्यवाही स्थल पर की गई। इसके पश्चात आशादीप स्कूल द्वारा 73000 रू. बकाया राशि का भुगतान तत्काल किया गया। जिस पर जोन कमिश्नर के निर्देश पर सील खोलने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की गई। डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड में 54552 रू. के बकायेदार एफएल कृपाल के व्यवसायिक परिसर में बकाया राशि अदा ना करने पर सीलबंदी स्थल पर की गई। इसके आधे घंटे के भीतर बकायेदार ने तत्काल 54552 रू. की सम्पूर्ण बकाया राशि की अदायगी कर दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड कमांक 40 में आवासीय भवन में बकायेदार राधेश्याम गोयल द्वारा बकाया राशि निगम को अदा नहीं करने पर तत्काल नल विच्छेद की कार्यवाही की गई। इस पर बकायादार द्वारा 24 घंटे के भीतर बकाया राशि अदा करने समय देने की मांग की गई जिस पर जोन 5 कमिश्नर के निर्देश पर संबंधित बकायेदार को 24 घंटे का समय बकाया राशि अदा करने दिया गया एवं उक्त अवधि तक के लिए नल कनेक्शन पुनः प्रभावशील किया गया।





