रायपुर (विश्व परिवार)। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), रायपुर शाखा कार्यालय द्वारा BIS अधिनियम, 2016 एवं हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन संबंधी प्राप्त सूचना के आधार पर तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की गई। रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख के नेतृत्व मे बीआईएस के दो दल का गठन कर तलाशी एवं जब्त की कार्रवाई की गई। जिसमें दिलीप ज्वैलर्स, सदर बाजार, रायपुर में तलाशी के दौरान 31 सोने के आभूषण बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 15(3) एवं सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों के आदेश, 2020 के उल्लंघन के लिए जब्त किए गए। वहीं दूसरी दल द्वारा सचिन ज्वैलर्स, सदर बाजार, रायपुर मे तलाशी एवं जब्ती गई जिसमें 109 सोने के आभूषण बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 15(2) एवं सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों के आदेश, 2020 के उल्लंघन के लिए जब्त किए गए । BIS अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अंतर्गत की गई। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि स्वर्ण आभूषण खरीदते समय BIS हॉलमार्क एवं 6 अंकों/अक्षरों वाले HUID की जांच अवश्य करें। उपभोक्ता BIS Care App के माध्यम से भी हॉलमार्क की सत्यता की जांच कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास और पहले उल्लंघन के न्यूनतम दो लाख रूपए और दूसरे तथा पश्चावर्ती उल्लंघनों के लिए पांच लाख रूपए जुरमाना हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को हॉलमार्क के दुरुपयोग अथवा बिना HUID वाले स्वर्ण आभूषणों की बिक्री संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर शाखा कार्यालय को दी जा सकती है। शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।








