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अहमदाबाद विमान हादसे में पीडि़त परिवारों को मिल सकता है 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा

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अहमदाबाद (विश्व परिवार)। एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 (बोइंग 787,वीटी-एएनबी ) बीते दिन अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस फ्लाइट में सवार सभी 241 लोगों की मौत हो गई। वहीं विमान मेघानी नगर में स्थित मेडिकल कॉलेज की एक बिल्डिंग पर जा गिरा, जिससे कई एमबीबीएस स्टूडेंट्स की भी जान चली गई।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनों को खोने वाले पीडि़त परिवारों को अब करोड़ों का मुआवजा दिया जाएगा। एअर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा पर इसता कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं बीमा कंपनियों को न सिर्फ विमान बल्कि विमान में सवार यात्रियों को भी मुआवजा देना होगा।
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के अनुसार, एअर इंडिया को विमान दुर्घटना के पीडि़तों के परिजनों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। एअर इंडिया को भी दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के बदले बीमा कंपनियों से मुआवजा मिलेगा। एअर इंडिया जल्द ही पीडि़त परिवारों के लिए अंतरिम मुआवजे की घोषणा कर सकता है।
पीडि़त परिवारों को मिलेंगे 360 करोड़ रुपए अनुमान के अनुसार, अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को तकरीबन 360 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर्स के एविएशन और स्पेशियलिटी लाइन्स के उपाध्यक्ष हितेश गिरोत्रा का कहना है-
1999 में बनीं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के तहत विमान दुर्घटना के शिकार यात्रियों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। 2009 में भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मुआवजे की राशि एसडीआर के आधार पर निर्धारित की जाती है। वहीं पीडि़त परिवारों को मिलने वाला मुआवजा एअर इंडिया के द्वारा खरीदे गए कवरेज पर निर्भर करेगा।

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