भिलाई

हाईकोर्ट के आदेश पर भिलाई निगम की कार्रवाई, नंदिनी रोड से अवैध कब्जा हटाया

भिलाईनगर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम भिलाई ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन-4 शिवाजी नगर क्षेत्र के नंदिनी रोड स्थित ग्रुप-ए भूखंड क्रमांक-2 के पूर्व दिशा में किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस संबंधी पारित आदेश के पालन में की गई।
जानकारी के अनुसार उक्त स्थल पर उत्पल घोष द्वारा आवागमन बाधित कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। निगम प्रशासन ने 11 जून 2026 को बेदखली की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन उस दौरान कब्जाधारी द्वारा स्वयं अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा गया। मांग को देखते हुए निगम ने कार्रवाई स्थगित कर दी थी। हालांकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद बुधवार 17 जून 2026 को निगम प्रशासन ने दोबारा सख्त कार्रवाई करते हुए जोन-4 राजस्व विभाग, बेदखली दल और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया।
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों एवं शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए आगे भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा तथा निगम अमले ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। निगम प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक भूमि एवं मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने तथा नियमों का पालन करने की अपील की है।

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