छत्तीसगढ़धमतरी

मृतक की 4.5 एकड़ जमीन को अपना बताकर 40 लाख की ठगी, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

धमतरी (विश्व परिवार)। मृतक की 4.5 एकड़ कृषि भूमि को अपना बताकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने की कोशिश और करीब 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मगरलोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, चेक, रबर सील और नकदी समेत कई अहम सामग्री बरामद की गई है।
पुलिस के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षडयंत्र के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मगरलोड पुलिस ने अपराध क्रमांक 77/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) और 238 में कार्रवाई की।
मृतक की जमीन को अपना बताकर लिए 40 लाख रुपए
गोबरा नवापारा निवासी सचिन बगानी ने मगरलोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ठाकुर राम साहू ने ग्राम सांगा में मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम दर्ज करीब 4.5 एकड़ कृषि भूमि को अपना बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद जमीन बेचने के नाम पर प्रार्थी से अलग-अलग माध्यमों से नगद और चेक के जरिए करीब 40 लाख रुपये प्राप्त कर लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
फर्जी ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड से रचा षडयंत्र
जांच के दौरान पुलिस ने मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम से तैयार किए गए बैंक संबंधी दस्तावेज, ग्राहक आवेदन फार्म और बैंक स्टेटमेंट की जांच की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध लाभ हासिल करने के उद्देश्य से मृतक के नाम पर फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और अन्य बैंक दस्तावेज तैयार किए थे। इन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कृषि भूमि पर अपना अधिकार जताते हुए उसे बेचने का प्रयास किया गया। पुलिस जांच में आरोपी ठाकुर राम साहू द्वारा अपने सहयोगी जितेन्द्र साहू के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आई।
आरोपियों की निशानदेही पर ये सामान बरामद
पुलिस ने आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर गवाहों की मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की है। इनमें फर्जी ऋण पुस्तिका, फर्जी आधार कार्ड, एक एटीएम कार्ड, तीन चेक, दो रबर सील, लिखावट संबंधी डायरी और 5,200 रुपये नकद शामिल हैं। इसके अलावा आरोपी ठाकुर राम साहू की लिखावट और हस्ताक्षर के नमूने भी विधिवत लिए गए हैं। इन्हें आवश्यक परीक्षण और मिलान के लिए क्यूडी शाखा भेजा जाएगा।
दोनों आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
पुलिस ने मामले में ठाकुर राम साहू (37), निवासी ग्राम सांगा, थाना मगरलोड, जिला धमतरी और जितेन्द्र साहू (38), निवासी ग्राम पोखरा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को 20 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी गई। विधिसम्मत कार्रवाई के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जांच के दौरान आपराधिक षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल कर धोखाधड़ी किए जाने के साक्ष्य मिलने पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 61(2) भी जोड़ी गई है।
अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच
धमतरी पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना अभी जारी है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने, कूटरचना में सहयोग करने और पूरे षडयंत्र में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या संपत्ति की खरीद-बिक्री से पहले संबंधित दस्तावेजों और स्वामित्व की विधिवत जांच जरूर करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

 

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