छत्तीसगढ़धमतरी

पायलीखंड खदान से हीरे चोरी करने का आरोप, 10 लाख के पत्थरों के साथ 64 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

धमतरी (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित पायलीखंड खदान क्षेत्र से हीरे जैसे बहुमूल्य पत्थर चोरी करने के मामले में धमतरी पुलिस ने 64 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि भाटापारा निवासी विनोद अग्रवाल इन पत्थरों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। उसके कब्जे से 146 नग पत्थर बरामद किए गए हैं, जिनका शुद्ध वजन 13.49 ग्राम बताया गया है। पुलिस ने जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 15 हजार 200 रुपये आंकी है।
मुखबिर की सूचना पर NH-30 में घेराबंदी
धमतरी पुलिस के मुताबिक, 18 अक्टूबर को पुलिस की टीम इलाके में गश्त और अपराधों की पतासाजी कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य पत्थर लेकर खड़ा है और उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है।
सूचना मिलने के बाद बिरेझर पुलिस और साइबर थाने की टीम मौके पर पहुंची। घेराबंदी कर संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद अग्रवाल, उम्र 64 वर्ष, निवासी केके वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा बताया।
पॉलीथीन में मिले 146 बहुमूल्य पत्थर
पुलिस की तलाशी में आरोपी के पास पॉलीथीन में रखे 146 सफेद, चमकदार और पारदर्शी पत्थर मिले। ये नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटे हुए थे। पुलिस ने इन पत्थरों को हीरा बताया है।
जब्त पत्थरों का कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम दर्ज किया गया है। इनकी अनुमानित कीमत 10 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के मेमोरेंडम कथन में उसने बताया कि इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चोरी किया था। अब वह इन्हें बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इस कथन और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की।
मोबाइल और नकदी भी जब्त
हीरे जैसे पत्थरों के अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से सैमसंग Galaxy S21 FE 5G मोबाइल फोन और दो सक्रिय सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। मोबाइल की अनुमानित कीमत 8 हजार रुपये बताई गई है। इसके साथ ही 2,200 रुपये नकद भी मिले हैं।
खान एवं खनिज अधिनियम और BNS के तहत केस
पुलिस ने विनोद अग्रवाल के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है। उसे 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी को कुरूद स्थित न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मामले में बरामद पत्थरों की प्रकृति, उनकी उत्पत्ति और चोरी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के महत्वपूर्ण पहलू होंगे।
धमतरी पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अवैध खनिज उत्खनन, चोरी, तस्करी या संदिग्ध खरीद-बिक्री की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें।

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