Home व्यापार सरल समाधान योजना को लागू करवाने में छत्तीसगढ़ चेंबर एवं रायपुर जीएसटी...

सरल समाधान योजना को लागू करवाने में छत्तीसगढ़ चेंबर एवं रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा : पारवानी

117
0

चेंबर की मांग पर शासन ने बकाया कर ब्याज व शास्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव जी (वाणिज्य कर मंत्री) का किया धन्यवाद.

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन,  कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव जी (वाणिज्य कर मंत्री) से बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान की मांग की गई थी जिसपर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन द्वारा सरल समाधान योजना के माध्यम से बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान पर व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है।

चेंबर अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि  चेंबर ने बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव जी (वाणिज्य कर मंत्री) को ज्ञापन दिया था जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक f–10–40//2022/वा. क./5/34 दिनांक 15/09/2023 को बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान हेतु सरल समाधान योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है जिसके तहत जिन व्यवसाईयों का वेट/कर अधिनियम 2005 के तहत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की जो राशि है उसके निपटान के नियमों का शिथिलीकरण करते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी  राहत प्रदान की गई ।

सरल समाधान योजना के अंतर्गत उल्लेखित निम्न अधिनियम के तहत ऐसे समस्त प्रकरण जो माननीय उच्च न्यायालय व कर अधिकरण एवं अपील में लंबित है उन समस्त प्रकरणों का निपटान सरल समाधान योजना के अंतर्गत लाया गया है जो निम्न है:–

1) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लाख रुपए तक है उन्हें 60% की कर की छूट दी जा रही है।

2) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लख रुपए से अधिक है उन्हें 40% की कर की छूट दी जा रही है।

3) समस्त शास्ति की राशि माफ की जा रही है।

4) ब्याज की राशि में 90% की छूट दी जा रही है।

पूर्व में यह योजना 31 जनवरी 2024 तक लागू की गई है जिसमें 31 जनवरी 2024 तक के किए हुए आदेश के विरुद्ध इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

श्री पारवानी ने आगे कहा कि बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान पर व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए लिए गए निर्णय का छत्तीसगढ़ चेम्बर स्वागत करता है साथ ही प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव जी (वाणिज्य कर मंत्री) का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित करता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here