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छत्तीसगढ़ के शिक्षित एवं युवा बेरोजगारों को शोषण से रोकने बनाया नया श्रम कानून – अजय चन्द्राकर

  • सदन में स्वेगी, जेमेटो, रैपिडो में काम करने वाले बेरोजगारों के लिए वेतन श्रम अवधि समाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायत हेतु नियम शर्त बनाया जाना चाहिए
  • राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया केन्द्र सरकार ने : लखनलाल देवांगन

रायपुर (विश्व परिवार)। भाजपा के अजय चन्द्राकर ने आज श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को निजी कंपनियों द्वारा स्वेगी, जेमेटो, रैपिडो कंपनी में कार्यरत प्रदेश के शिक्षित एवं युवा बेरोजगारों के लिए नया श्रम कानून बनाने की मांग की। उन्हें वेतन, श्रम अवधि, सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता हेतु नियम एवं शर्त बनाना चाहिए। ताकि उन्हें पर्याप्त संरक्षण मिल सके। लखन लाल देवांगन ने सदन को आश्वासन दिया कि भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे श्रम नियम में कुछ इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। भाजपा के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अजय चन्द्राकर द्वारा पूछे गए प्रश्र के उत्तर में बताया कि स्वेगी, जेमेटो, रैपिडो कंपनियां पंजीकृत नहीं हैं।
कल्याण आयुक्त द्वारा इस कंपनी की पंजीकृत नहीं होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत वर्करों की कुल संख्या तथा अन्य जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन वर्करों की शैक्षणिक एवं समयावधि निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत वर्करों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सुरक्षा मंडल का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।
भाजपा के अजय चन्द्राकर ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में इसके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी कोई प्रावधान किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित एवं युवा बेरोजगारों को शोषण से बचाए जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत शासन के अधिनियम के अनुकूल नियम बनाए जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों का शोषण रोका जा सके। नए श्रम कानून बनाने के लिए निजी एवं शासकीय एजेंसियों का सहारा लेना चाहिए।

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