छत्तीसगढ़बलरामपुर

अफीम की खेती मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर (विश्व परिवार)। बलरामपुर के कुसुमी थानाक्षेत्र में अफीम की खेती मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
बता दें कि जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरी गांव में 10 मार्च 2026 को मुखबिर से अफीम की खेती की सूचना थी मिली। बताया गया था कि त्रिपुरी घोसराडांड़ में कुछ व्यक्तियों के द्वारा रूपदेव भगत एवं कौसिल भगत के खेत में अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती की जा रही है। मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीकी हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी, थाना प्रभारी कुसमी के द्वारा एस.एफ.एल., प्रषासन एवं अन्य संयुक्त टीमों को साथ लेकर घटना स्थल पहुंचकर मुखबीर के बताये अनुसार घटना स्थल का अवलोकन करने पर अवैध रूप से अफीम का खेती होना पाया गया जहां कुछ व्यक्ति उपस्थित मिले जो अफीम की खेती का रखवाली करते पाये गये जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम रूपदेव राम भगत,कौषिल भगत, मनोज कुमार, जिरमल मुण्डा,. उपेन्द्र कुमार, विन्देश्वर तथा कृष्णा सिंह नाम होना बताया गया। परीक्षण पर अवैध मादक पदार्थ अफीम का होना पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत विवेचना/कार्यवाही शुरू की गई। संदेहियों के कब्जे में लगे अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती का अवैध मादक पदार्थ पहचान पंचनामा तैयार कर अफीम को जड़ तना पत्ती फूल फल सहित उखाड़ कर एवं खेत में पड़े दो डब्बा में आधा-आधा भरा हुआ अफीम का लासा व चार बड़ा बोरी व एक छोटा बोरी में सुखे फल की विधिवत बरामदगी पश्चात् बरामद अवैध मादक पदार्थ अफीम को जड़ तना, फूल पत्ती फल के साथ विधिवत तौल कराया गया जो कुल 4344.569 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 4,75,00,000 का होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर 8,18 एनडीपीएस एक्ट का होना पाए जाने पर उपरोक्त सातों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में एंड टू एंड विवेचना कार्यवाही जारी है। मामले में फाइनेंसियल गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। मामले में विधिवत विवेचना कार्यवाही हेतु पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, साथ ही साथ तत्संबंध में पुलिस, प्रषासन एवं फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधियां आपराधिक कृत्य करना पाए जाने पर संबंधित आरोपीगण के विरूद्ध विधि अनुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी, बलरामपुर पुलिस द्वारा इस संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
मामले में पुलिस ने रूपदेव राम भगत पिता ठाकुर राम उम्र 50 वर्ष, ग्राम त्रिपुरी सरनाटोली कुसमी जिला बलरामपुर,कौषिल भगत पिता रूंगहू (रूंघू) राम उम्र 30 वर्ष ग्राम त्रिपुरी माचाडीपा कुसमी जिला बलरामपुर, मनोज कुमार पिता सीता यादव उम्र 24 वर्ष ग्राम सोमया थाना बारा़चट्टी जिला गया बिहार, जिरमल मुण्डा पिता बुधन राम मुण्डा उम्र 56 वर्ष ग्राम भगचन्द थाना आस्ता जिला जषपुर, उपेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष ग्राम सोमया थाना बारा़चट्टी जिला गया बिहार, विन्देश्वर पिता कमर गंजहू उम्र 45 वर्ष जाति गंजहू सा. कोलवा थाना जोरी जिला चतरा झारखंड तथा कृष्णा सिंह पिता महादेव सिंह साकिन कुराग, थाना आस्ता जिला जषपुर छ.ग.को गिरफ्तार किया है।

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