रायपुर (विश्व परिवार)। शुक्रवार को रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 5 द्वारा जोन 5 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता पदमाकर श्रीवास, सहायक अभियंता नागेश रामटेके, उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर की उपस्थिति में नगर निगम जोन 5 क्षेत्र के अंतर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 40 के अंतर्गत गोल चौक रोहिणीपुरम क्षेत्र में विगत दिनांक 26 सितम्बर 2026 को सावित्री वर्मा को छग राज्य नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 303 के प्रावधान के अनुसार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक भवन का निर्माण करवाकर उसका व्यवसायिक उपयोग करने की जानकारी मिलने पर नोटिस जारी कर सम्बंधित को स्वतः एक सप्ताह के भीतर भवन का व्यवसायिक उपयोग बंद करने के निर्देश दिए, अपालन की स्थिति में नगर निगम रायपुर की ओर से व्यवसायिक भवन का उपयोग बंद करने कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी. आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग स्वतः बंद नहीं किये जाने पर आज नगर निगम जोन 5 नगर निवेश विभाग द्वारा सावित्री वर्मा की गोल चौक रोहिणीपुरम में अनाधिकृत दुकान को खाली करवाकर सीलबंद कर दिया गया है।







