छत्तीसगढ़पेंड्रा-मरवाही

मरवाही में आपराधिक मामले में गिरफ्तार शासकीय शिक्षक निलंबित, जेल में रहने के चलते DEO का आदेश जारी

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (विश्व परिवार)। जिले के मरवाही विकासखंड के एक शासकीय शिक्षक पर आपराधिक मामले में शिकंजा कसा गया है। थाना मरवाही में दर्ज आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक एलबी लालबहादुर प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
​विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध मरवाही थाने में गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 26 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल गौरेला भेज दिया गया।
​प्रशासनिक नियमों के मुताबिक, यदि कोई शासकीय सेवक किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत या न्यायिक रिमांड (जेल) में रहता है तो उसे स्वतः ही निलंबित माना जाता है। इसी प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने यह प्रशासनिक कार्रवाई की है। ​निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक प्रजापति को शासकीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। हालांकि, जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आगामी प्रशासनिक मुख्यालय का निर्धारण विभागीय आदेश के जरिए पृथक से किया जाएगा।

 

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