भिलाई

आकाशगंगा मंडी में सड़क बाधा एवं बिना अनुज्ञप्ति व्यवसाय पर निगम की कार्रवाई, 1900 रुपये का जुर्माना

भिलाईनगर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-17 स्थित आकाशगंगा मंडी क्षेत्र में सड़क बाधा एवं बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) व्यवसाय संचालित करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर चलानी कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों के सामने सड़क पर सामग्री एवं वाहन खड़े कर आवागमन में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। निगम की टीम ने संबंधित व्यापारियों को भविष्य में सड़क पर ट्रक एवं अन्य सामग्री खड़ी नहीं करने तथा यातायात बाधित न करने की समझाइश दी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सड़क बाधा शुल्क एवं बिना अनुज्ञप्ति व्यवसाय के मामले में कुल 1900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान राधेलाल चौहान, मनोज सोनकर, राजा गुप्ता (सब्जी एजेंट), राजकुमार गुप्ता एवं फरबन आलम (कपड़ा ठेला) पर सड़क बाधा के लिए 100-100 रुपये, रामचन्द्र (प्याज विक्रेता) एवं कांडेवाला (प्याज विक्रेता) पर 200-200 रुपये तथा धनेश कुमार साहू की मोबाइल शॉप पर बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) व्यवसाय संचालित करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक सड़कों एवं मार्गों पर अतिक्रमण या बाधा उत्पन्न न करें तथा आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही व्यवसाय संचालित करें। निगम द्वारा शहर में सड़क बाधा, अतिक्रमण एवं नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

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