रायपुर (विश्व परिवार)। साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए पुलिस द्वारा Money Restoration Module (MRM) पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समय पर शिकायत करने पर यदि साइबर ठगी की राशि होल्ड हो जाती है, तो पात्र पीड़ित ऑनलाइन आवेदन कर अपनी राशि वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
पुलिस के अनुसार, ₹50 हजार तक की साइबर ठगी की राशि बिना FIR दर्ज कराए भी, पात्रता के अनुसार MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर वापस प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पीड़ित को ठगी की घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।
3 दिन में वापस मिली ₹20 हजार की राशि
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के थाना गुढ़ियारी क्षेत्र निवासी रजनीश गुप्ता के साथ साइबर ठगी हुई थी। मामले में ₹30 हजार की राशि होल्ड की गई थी। इसके बाद MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया। आवेदन के महज 3 दिन के भीतर ₹20 हजार की राशि उनके बैंक खाते में वापस प्राप्त हो गई।
ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत
पुलिस ने आम नागरिकों से साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। पीड़ित 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
यदि ठगी की राशि होल्ड हो जाती है, तो पात्र पीड़ित MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर राशि वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि MRM पोर्टल की इस सुविधा की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि साइबर ठगी के पीड़ित समय पर शिकायत कर अपनी होल्ड राशि वापस पाने का लाभ उठा सकें।
पुलिस की अपील: साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क और जागरूक रहें। ठगी होने पर बिना देरी किए 1930 पर शिकायत करें और उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाएं।







