छत्तीसगढ़रायपुर

बीआईएस रायपुर द्वारा अवैध रूप से संचालित प्‍लाईवुड की दो फैक्ट्रियों पर तलाशी एवं जब्‍ती अभियान

रायपुर (विश्व परिवार) । भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), रायपुर शाखा कार्यालय द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सेप्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक: 05 अगस्‍त 2026 को जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़ के दो प्लायवूड उद्योग क्रमश:-बालाजी पैनल्‍स, उरला, रायपुर एवं फेयरडील पैनल्‍स प्राईवेट लिमिटेड,बड़ौदा, विधानसभा,रायपुर के द्वारा बिना वैध बीआईएस लाईसेंस के निर्मित एवं विक्रय किए जा रहे प्लाईवुड के विरुद्ध तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की गई। रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख के नेतृत्‍व में बीआईएस के दो दल का गठन कर तलाशी एवं जब्‍त की कार्रवाई की गई। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 17 के अनुसार अधिसूचित उत्पादों का बिना मानक चिह्न अथवा बिना वैध BISलाइसेंस के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय अथवा वितरण करना प्रतिबंधित है।

प्राप्त सूचना के आधार पर बीआईएस के अधिकृत अधिकारियों द्वारा संबंधित परिसर में तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसे प्लाईवुड पाए गए, जिनका निर्माण अथवा विक्रय भारतीय मानक ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना किया जा रहा था। मौके से संबंधित सामग्री एवं अभिलेखों को विधि अनुसार बड़ी मात्रा में जब्त किए गए। भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order) के अंतर्गत अधिसूचित प्लाईवुड एवं संबंधित उत्पादों का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय अथवा वितरण केवल भारतीय मानक ब्यूरो के वैध लाइसेंस एवं आईएसआई मानक चिह्न के साथ ही किया जा सकता है। ऐसे मामलों में धारा 29 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर कारावास तथा आर्थिक दंड का प्रावधान है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS),  द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि प्लाईवुड सहित सभी अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पाद खरीदते समय उन पर अंकित आईएसआई मानक चिह्न एवं सीएम/एल (CM/L) लाइसेंस संख्या का सत्यापन अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध अथवा बिना आईएसआई चिह्न वाले उत्पाद की सूचना बीआईएस कार्यालय अथवा BIS Care App के माध्यम से दी जा सकती है।

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